वेबवार्ता(न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 21 सितम्बर। रबी क्रय योजना वर्ष 2020-21 के शासकीय गारण्टी पर ऋण अदायगी तथा ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किए जाने के सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान की गयी है।
इस सम्बन्ध में जारी शासनादेश के अनुसार खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा गेहूँ खरीद के लिए विभिन्न बैंकों से लिए गए ऋण की धनराशि पर आंकलित ब्याज की धनराशि 8,95,47,516 (रूपये आठ करोड़ पन्चानबे लाख सैंतालिस हजार पांच सौ सोलह मात्र) के साथ खाते के बन्द होने की तिथि तक आंकलित ब्याज की धनराशि का भुगतान उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्थ्तु निगम को किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
शासनादेश में कहा गया है कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराये जाने की जिम्मेदारी आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग की होगी।- सरिता वर्मा
रबी क्रय योजना के शासकीय गारण्टी पर ऋण अदायगी तथा ब्याज का भुगतान के सम्बन्ध में स्वीकृति