वेबवार्ता (न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 12 सितम्बर।दिनांकः 11-09-2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को जनपद गाजियाबाद में टियागो गाड़ी की लूट में शामिल (जिसके सम्बन्ध में थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 67/20 धारा 394/411/504 भादवि का अभियोग दर्ज है) एवं मिर्ची गैंग का सदस्य, रूपया 15,000/- का पुरस्कार घोषित वांछित अपराधी/अभियुक्त फैजान पुत्र महरूदीन को गिरफ्तार करने मेें उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः
फैजान पुत्र महरूदीन निवासी जवाहर पार्क, थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद।
गिरफ्तार अभियुक्त से बरामदगीः-
1- 01 अदद गाडी ईको नं0 डीएल-आईआरटी-3788
(जो मु0अ0स0ं 67/20 की घटना कारित करने में प्रयुक्त हुई थी)
2- 01 अदद मोबाइल(सैमसंग)
3- रू0 150/- नगद
गिरफ्तारी का स्थानः-
दिल्ली, यू0पी0 बार्डर, दिलशाद गार्डन, चैकी के पास दिल्ली क्षेत्र। समयः लगभग 21.00 बजे।
पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ, प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, लखनऊ एवं पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, मेरठ के निर्देशानुसार वाॅछित अपराधियोें की गिरफ्तारी हेतु एस0टी0एफ0 गौतमबुद्धनगर की टीम द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी आदेश के अनुक्रम में श्री अक्षय त्यागी, उप निरीक्षक, की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।
उल्लेखनीय है कि अभिसूचना संकलन के दौरान मुखबिर एवं विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, गौतमबुद्धनगर को दिनांक 11-09-2020 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 67/20 धारा 394/504/411 भादवि एवं मु0अ0स0ं 1962/19 धारा 307 भादवि के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त तथा मिर्ची गैंग के सरगना आशु उर्फ प्रवीन का साथी (जो थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद का रहने वाला है) फैजान किसी से मिलने दिल्ली, यू0पी0 बार्डर पर आयेगा। इस सूचना को विकसित करते हुए एस0टी0एफ0 गौतमबुद्धनगर की टीम द्वारा थाना कविनगर गाजियाबाद की पुलिस के सहयोग से गन्तव्य स्थान पर पहॅुचकर घेराबंदी करके उपरोक्त ईनामी अपराधी/अभियुक्त फैजान, को गिरफ्तार कर लिया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।
गिरफ्तार अभियुक्त फैजान पुत्र महरूदीन ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 21 साल है और वह साहिबााबाद जनपद गाजियाबाद का रहने वाला हैं। अभियुक्त फैजान ने बताया कि उसका एक साथी नाजिम पुत्र अफजाल (जो मूलरूप से मोहल्ला गुलावठी, थाना औरंगाबाद, बुलन्दशहर का रहने वाला है परन्तु काफी समय से सीमापुरी दिल्ली मेें रहता था) जब वर्ष 2018 में लूट के केस में जनपद बुलन्दशहर की जेल में बन्द था तो उसकी मुलाकात जेल मेें बन्द उमेश पुत्र बतन सिंह निवासी रामपुर मौज्जमपुर, थाना शिकारपुर, बुलन्दशहर से हो गयी थी और जेल से छूटने के बाद उमेश पुत्र बतन सिंह ने ही नाजिम एवं उसकी (फैजान) मुलाकात मिर्ची गैंग के कुख्यात सरगना आशु उर्फ प्रवीन पुत्र राजेन्द्र निवासी काजीपुरा, थाना मसूरी, जनपद गाजियाबाद से कराई थी। उसके बाद उसने (फैजान) अपने साथी उमेश पुत्र बतन सिंह, नाजिम तथा मिर्ची गैंग के सरगना आशु उर्फ प्रवीन पुत्र राजेन्द्र निवासी काजीपुरा थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद के साथ मिलकर जनपद गाजियाबाद मेें हापुड़ रोड पर पहले से खड़ी ज्ञप्। गाड़ी से लूट का प्लान बनाया था। उल्लेखनीय है कि ज्ञप्। गाड़ी को आशु उर्फ प्रवीन ने अपने साथियों के साथ गौरव चंदेल की गोली मारकर हत्या करके गाड़ी छिनी थी, जिसके सम्बन्ध मेें थाना फेस-3 गौतमबुद्धनगर पर मु0अ0सं0 11/20 धारा 302/394/201 भादवि का अभियोग पंजीकृत है। फिर उसके पश्चात दिनांक 14-01-2020 को रात मेें, बरामद की गई ईको (नं0 डीएल-आईआरटी-3788) गाडी से जनपद गाजियाबाद जाकर ज्ञप्। गाड़ी से थाना कविनगर क्षेत्र मेें एक टियागों गाड़ी को लूट कर हापुड-गाजियाबाद रोड पर आकर इन्द्रगढ़ी मेें ज्ञप्। गाड़ी को छोड़ दिया और यह लोग टियागो गाड़ी मेे बैठकर गाडी के चालक को इधर उधर घूमाते रहे। बाद मेें गाड़ी के चालक से उसका पर्स, ए0टी0एम0 आदि छीनकर एक जगह उतारकर कुछ दूर आगे चलकर टियागो गाडी को भी खड़ी करके सभी लोग फरार हो गये थे। टियागो गाड़ी के सम्बन्ध मेे थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद पर पर मु0अ0सं0 67/2020 धारा 394/411/504 भादवि का अभियोग दर्ज है और इसी अभियोग मेें अभियुक्त फैजान की गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद के स्तर से रूपया 15,000/- का पुरस्कार घोषित था। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त नाजिम, उक्त को एस0टी0एफ0 द्वारा दिनांक 24-03-2020 को पूर्व मेें ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
अभियुक्त फैजान ने पूछताछ पर यह भी बताया कि उसने मिर्ची गैंग के सरगना आशु उर्फ प्रवीन पुत्र राजेन्द्र निवासी काजीपुरा थाना मसूरी गाजियाबाद के साथ मिलकर दिनंाक 06-10-2019 को श्री कैलाश कुमार पुत्र भोला सिंह निवासी मौ0 शिवपुरी थाना विजय नगर जनपद गाजियाबाद के भाई शम्भू दयाल निवासी सेक्टर-4 चिरंजीव विहार, जो खिलोने की दुकान करते हैं, से झगड़ा होनेे पर शम्भू सिंह को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस घटना के सम्बन्ध मेें थाना कवि नगर गाजियाबाद पर मु0अ0सं0 1962/19 धारा 307 भादवि का अभियोग दर्ज हैं। इस घटना मेें भी फैजान फरार चल रहा था।
अभियुक्त फैजान पुत्र महरूदीन उपरोक्त के विरूद्व निम्न अभियोग पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है।
क्र0 सं0 मु0अ0सं0 धारा नाम थाना जनपद
1 67/20 394/504 भादवि कविनगर गाजियाबाद
2 1962/19 307 भादवि कविनगर गाजियाबाद
गिरफ्तार अभियुक्त फैजान को थाना कवि नगर जनपद गाजियाबाद पर मु0अ0सं0 67/20 धारा 394/504/506 भादवि मेें दाखिल कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।