वेबवार्ता(न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 17 अक्टूबर। इलाहाबाद उच्च न्यायलय के पूर्व जज और उनकी पत्नी अपने बेटे द्वारा घर से निकालने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे, जहाँ उन्हें जिला मजिस्ट्रेट के पास जाने का निर्देश दिया गया।
इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि दो महीने में पूर्व जज और उनके बेटे के बीच संपत्ति के स्वामित्व विवाद को हल करे। उच्च न्यायलय में रिट याचिका में आरोप लगाया गया कि वह विवादित घर के पंजीकृत मालिक थे, उनके बेटे चंदन कुमार ने उन्हें अवैध रूप से बेदखल कर दिया है। न्यायमूर्ति कुमार को अप्रैल 2001 में इलाहाबाद उच्च न्यायलय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था और उन्होंने 13 सितंबर, 2008 तक अपनी सेवा दी थी।
उच्च न्यायलय के पूर्व जज और उनकी पत्नी बेटे द्वारा घर से निकाले जाने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे